
G2C EXPRESSES THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT ORGANIZATIONS FOR PUBLIC ADMINISTRATION AND THE CITIZENS OF THE COUNTRY. ALL THE GOVERNMENT SERVICES AND INFORMATION IS MADE AVAILABLE TO THE PUBLIC ON ACCOUNT OF PROVIDING FOR THE NATION’S WELFARE. IT TAKES INTO ACCOUNT ALL THE TRANSACTIONS THAT TAKE PLACE BETWEEN THE TWO PARTIES. THE CSC OFFERS MULTIPLE GOVERNMENT TO CITIZEN SERVICES, THAT ARE CURRENTLY AVAILABLE ON THE E-DISTRICT PORTAL. IT IS TO BE NOTED THAT DELIVERY OF GOVERNMENT SERVICES IS MANDATORY FOR THE CSCS THAT PRESENTLY PROVIDES 159 SERVICES ACROSS 20 DEPARTMENTS. THE SERVICES AVAILABLE ARE FROM THE FOLLOWING LIST OF DEPARTMENTS: B2C REFERS TO THE DIRECT RELATIONSHIP OF THE BUSINESSES WITH THE CUSTOMERS. IT TAKES INTO ACCOUNT THE TRANSACTIONS THAT TAKE PLACE BETWEEN THE BUSINESS AND THE CUSTOMER, WHO IS THE END USER OF THE PRODUCT OR SERVICE. THE CSC OFFERS A MULTITUDE OF BUSINESS TO CUSTOMER SERVICES RANGING IN THE AREAS OF EDUCATION, LIFE AND GENERAL INSURANCE, FINANCIAL SERVICES, RAIL TICKET BOOKING, PAN, DTH BOOKING AND MOBILE RECHARGE, HEALTH, AGRICULTURE, COMMERCIAL, RETAIL, ETC. TO THAT EFFECT, THE LIST OF POSSIBLE SERVICE AREAS IS, AS FOLLOWS:

Revenue
Medical & Health
Social Welfare
Women Welfare & Child Development
Food Safety & Drug Administration
Handicap Welfare
Panchayati Raj
Urban Development
Employment
Labour Board (BOC)
Apollo Munich(Health Insurance)
IRCTC (Rail Ticket Booking)
Mobile/DTH Recharge
PAN Card Service (Apply)
Tata Sky (DTH Booking)
DOWNLOAD G2C SERVICE LIST:
Department of Religious Affairs
Power
Entertainment Tax
Home Department
Technical Education Department
Food & Civil Supplies
Commercial Tax
Agriculture
Lok Shikayat (CM Office)
Bharat Pay Vayamtech Services
Tax2Win Service
Easy Policy (Term, Motor, Health)
Reliance General Insurance
Bajaj Allianz Life Insurance
Exide Life - Life Insurance
DOWNLOAD G2C SERVICE LIST:
For See Services of JAN SEVA KENDRA BURHANPUR MP Click hear
विभाग
सेवा
-
परिवहन
- 15.1 लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना

- 15.4 लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी करना

- 15.5 वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि जारी करना

- 15.7 ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना

- 15.8 डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना

- 15.9 ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण

- 15.12- डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड

- 15.15 स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना

-
सामान्य प्रशासन
- 6.1 क़ानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना
- 6.2 क़ानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना
- (6.3-A) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना
- (6.3-B) अन्य पिछडे़ वर्ग के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करना
- (6.3-C) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय करना
- आदिम जाति कल्याण
-
प्रोफाइल पंजीकरण (जनजातीय कार्य विभाग)
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वित्त
- साइबर ट्रेजरी के माध्यम से चालान का भुगतान
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ऊर्जा
- 1.1(A) शहरी क्षेत्र में निम्न दाब के घरेलू/गैर घरेलू व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है
- 1.1(B) ग्रामीण क्षेत्र में निम्न दाब के घरेलू/गैर घरेलू व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है
- 1.1(C) निम्न दाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन (कृषि एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु) के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है
- 1.1(D) निम्न दाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन (औद्योगिक हेतु) के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है
- (1.2) मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्न दाब नवीन कनेक्शन प्रदान करना
- 1.3(A) जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो, वहॉं 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन का मांग पत्र प्रदान करना
- 1.3(B) जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो, वहॉं 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना
- (1.5) जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहॉं मॉंगपत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किए जाने के उपरांत भार वृद्धि करना
- (1.6) निम्न दाब उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जॉंच कराना एवं मीटर खराब पाए जाने पर सुधारना/बदलना
- (1.7) स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण
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नगरीय प्रशासन एवं विकास
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(5.1) जहॉं तकनीकि रूप में साध्य हो वहॉं नवीन नल कनेक्शन प्रदान किया जाना
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(5.2) गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)
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(5.3) नगरीय क्षेत्रों के हैंडपंपों एवं ट्यूबवेल का सुधार करने संबंधी निर्देश
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(5.4) पानी पीने योग्य है या नही संबंधी जांच कर रिपोर्ट देना
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पंचायत और ग्रामीण विकास
- 16.3(अ) नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों जहॉं तकनीकि रूप से साध्य हो, वहाँ नवीन नल कनेक्शन के लिए मांग पत्र प्रस्तुत किया जाना ।
- 16.3(ब) नल जल योजना के तहत मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन प्रदाय करना।
- 16.4 ग्रामीण स्व-सहायता समूहों की ग्रेडिंग करना ।
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योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
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(18.1) जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन
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(18.2) मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन
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(18.3) जन्म के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति
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(18.4) मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात पंजीयन के लिए अनुमति
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
- 34.13 नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
- 34.14 निर्माता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन
- 34.19 पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/आयातकर्ता/पैककर्ता का पंजीयन के लिए आवेदन
- 34.15 नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
- 34.16 विक्रेता अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन
- 34.17 नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
- 34.18 सुधारक अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन
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राजस्व
- (4.1) राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड - 6 क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत होने पर आर्थिक सहायता दी जाना
- (4.11-A) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाने संबंधी - 30 हज़ार रुपये तक
- (4.11-B) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाने संबंधी - 30 हज़ार से 50 हज़ार रुपये तक
- (4.11-C) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जाने संबंधी - 50 हज़ार रुपये से 2 लाख तक के प्रकरण
- (4.14) अविवादित नामान्तरण करना (RCMS)
- (4.5) भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय
- (4.6) वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान राजस्व एवं वन ग्रामों में
- (4.7) नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र
- (4.8-A) शोध क्षमता प्रमाण पत्र (5 लाख रु. तक)
- (4.8-B) शोध क्षमता प्रमाण पत्र (5 से 25 लाख रु. तक)
- (4.8-C) शोध क्षमता प्रमाण पत्र (25 लाख रु. से ऊपर)
- RCMS - 4.13 भूमि का सीमांकन
- RCMS - अभिलेख दुरुस्ती
- RCMS - धारा 165 के उलन्घन में भूमि हस्तांतरण को रद्द करना
- RCMS - नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर देना
- RCMS - भूमि वंटन
- RCMS - रास्ता विवाद
- RCMS-आदिवासी की भूमि विक्रय की अनुमति
- RCMS-कोटबार नियुक्ति
- RCMS-गैर खाते की भूमि पर वृक्ष लगाने की अनुमति
- RCMS-भूमि का बटवारा
- RCMS-वृक्ष काटने की अनुमति
- RCMS-वन्दोबस्ती अभिलेखा में सुधार
- RCMS-वन्दोबस्ती सम्बन्धी मामले
- श्रम विभाग
- (2.2) विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना
- (2.5) निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना
- (2.6) दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन (अधिनियम - 1958 की धारा 1 की उपधारा (04) के अन्तर्गत)
- (2.7) दुकान संस्थान की स्थापना का पंजीयन का नवीनीकरण (अधिनियम - 1958 की धारा 1 की उपधारा (04) के अन्तर्गत)
- (2.8) संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्रदाय करना।
- (2.9) संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण।
- (2.10) संविदा श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदार को जारी अनुज्ञप्ति में संशोधन।
- 2.15 - अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1979 के अंतर्गत जारी पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना।
- 2.16- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना।
- 2.17- भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीयन का प्रदाय।
- 2.18- दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन ।
- 2.19- दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन के साथ नवीनीकरण।
- 2.32- संविदा श्रम (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक को पंजीयन प्रदान किया जाना
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महिला एवं बाल विकास
- (14.1-A) लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (प्रथम कन्या प्रकरण में)
- (14.1-B) लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (द्वितीय कन्या प्रकरण में)
- 14.2 पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनबाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना।
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तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
- (20.4) रोजगार कार्यालय में पंजीयन
- (20.5) रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीनीकरण
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